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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

7 जनवरी 2013

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालयों का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय का पता

पंजीकरण की संख्या और दिनांक

पंजीकरण निरस्त करने की तारीख

1.

एमकॉर्प फिनान्‍स लिमिटेड

पुराना नं.87, नया नं.177, एनसीसी बोस रोड, साउकारपेट, चेन्‍नै-600079

सीओआर नं. 07.00069 दिनांक 4 मार्च 1998

 

3 दिसंबर 2012

2.

केयर क्रेडिट एण्‍ड इनवेस्‍टमेंट्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

नं. 15/538, पहली मंजि़ल, मेसर्स राजीव एण्‍ड कं. भवन, मेट्टूपालायम रोड, कोइंबतुर-641043

सीओर नं. बी.07.00579 दिनांक 16 फरवरी 2001

 

10 दिसंबर 2012

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1145

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