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पंजीकरण प्रमाणपत्र - रद्द

20 मार्च 2013

पंजीकरण प्रमाणपत्र - रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए निम्‍नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालयों का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण की संख्‍या और दिनांक

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

ऑक्‍सफोर्ड सिक्‍युरिटी प्राइवेट लिमिटेड - (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमति के बगैर शंकरलाल गिलाडा एण्‍ड सन्‍स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में परिवर्तित)

गुलबर्गा (कर्नाटका)

बी-02.00160
दिनांक - 28 जुलाई 2000

1 फरवरी 2013

2.

ट्रांसवर्ल्‍ड हायर परचेज़ इंडिया लिमिटेड

बिज़नेस बिल्डिंग, बीच रोड, कोल्‍लम-691001

ए-16.00041
दिनांक - 28 नवंबर 1998

15 जनवरी 2013

3.

ट्रांसवर्ल्‍ड क्रेडिट एण्‍ड इंवेस्‍टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बिज़नेस बिल्डिंग, बीच रोड, कोल्‍लम-691001

बी-16.00071
दिनांक - 3 फरवरी 2000

15 जनवरी 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1582

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