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पंजीकरण प्रमाणपत्र - रद्द

17 सितंबर 2013

पंजीकरण प्रमाणपत्र - रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार करने के लिए निम्‍नलिखित कंपनियों, जिनके पंजीकृत कार्यालयों का पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

क्र. सं.

कंपनी का नाम     

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण की संख्‍या और दिनांक

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1. 

चेन्‍नै फायनांसको लिमिटेड

5-9-22/1, शापूरवाडी, आदर्शनगर, हैदराबाद-400063

बी-09.00200
दिनांक - 21 नवंबर 2005

22 अगस्‍त 2013

2.

शुभम फायनंसिएल सर्विसेज लिमिटेड  

12-11-1119/ए बौद्धनगर, सिकंदराबाद-
500 061

बी-09.00345
दिनांक - 9 मई 2001

3 अप्रैल 2013

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/579

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