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पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

28 अगस्त 2002

जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्रावणी फाइनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, (पहले पेसला फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड), 302, लुम्बिनी एनक्लेव, 6-3-665, पुंजगुट्टा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 26 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/219

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