पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
23 सितंबर 2002
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंडियन फाइनान्स एंड फैक्टर्स लिमिटेड, 66 (नयी संख्या 131) रॉयपेट्टाह हाई रोड, मैलापुर, चेन्नै-600 004, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए 25 नवंबर 1998 को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00379, 19 सितंबर 2002 से रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/315
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