पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
11 अक्तूबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 1ए (6) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आइसीडीएस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंडीकेट हाउस, मणिपाल, 576 119, जिला उडुपी, कर्नाटक में स्थित है, द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन 9 अक्तूबर 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। साथ ही 14 अगस्त 2002 से यह कंपनी रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना उक्त अधिनियम की धारा 45 डख (1) के तहत जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अलबत्ता, जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/381