पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
79527534
19 अक्तूबर 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
19 अक्तूबर 2002
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्लस फाइनान्स लिमिटेड, 44-बी, होटेल चालुक्य एनेक्स, रेस कोर्स रोड, बेंगलूर-560 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/408
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