पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
10 जनवरी 2003
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मरबैंक फाइनान्शियल सर्विसेज़ लिमिटेड, 204, गंगा इस्टेट, 6-3-350, नागार्जुना सर्कल, हैदराबाद-500 034, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 दिसंबर 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डख (1) के तहत यह कंपनी जनता से जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकती तथा उसकी धारा 45 डख (2) के अंतर्गत परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अलबत्ता, जमा की संविदा की शर्तों के अनुसार कंपनी के लिए जनता की जमाराशियों की चुकौती करना बाध्यकर है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/728