पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
8 फरवरी 2003
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक की उप धारा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्कोटिया फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, अप्पर तल मंज़िल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2003 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनीने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार से बाहर आने का निर्णय लिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2002-2003/837