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पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द

पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द

26 अक्तूबर 2002

जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक (6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीयामार फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, डी.सं.40-9-72, कलानगर, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश-520 010, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द कर दिया है।

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।

पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/439

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