पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
80405680
07 अगस्त 2002 को प्रकाशित
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र सरेंडर के रूप में रद्द
7 अगस्त 2002
जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक(6) के अंतर्गत प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कैपिटल फॉर्चून्स लिमिटेड, 6-3-649/1, नालंदा अपार्टमेंट्स, मेडिनोवा कॉम्प्लेक्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082, द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार करने के लिए जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 6 अगस्त 2002 को रद्द कर दिया है।
अतः उक्त कंपनी भारतीय रिजॅर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झक के खण्ड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय नहीं कर सकती।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/143
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