आल्टर्नेटिव इनवेस्टमेंट एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
आल्टर्नेटिव इनवेस्टमेंट एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
2 मई 2012 आल्टर्नेटिव इनवेस्टमेंट एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी आधार पर आल्टर्नेटिव इनवेस्टमेंट एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 34/2444, सनी इस्टेट्स, मामंगलम, कोच्चि-682025, केरल है, को 9 जनवरी 2002 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.16.00169 को 23 अप्रैल 2012 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1739 |