ईक्विटास माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
14 फरवरी 2013 ईक्विटास माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 दिसंबर 2012 को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए ईक्विटास माइक्रो फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में यूपीडीबी माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड), जिसका पंजीकृत कार्यालय : 4थी मंजि़ल, टेम्पल टॉवर, 672, अन्ना सलाई, चेन्नै-600035 है, को 13 मार्च 2008 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. एन-07-00768 रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1374 |
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