गुडविल हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
गुडविल हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
8 अक्टूबर 2008 गुडविल हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए गुडविल हाऊसिंग भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जी. रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/456 |