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गुडविल हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

8 अक्टूबर 2008

8 अक्टूबर 2008

गुडविल हाऊसिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए गुडविल हाऊसिंग
एण्ड इन्वेस्टमेट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : सूट सी-2, जे.पी.ग्रीनलैण्ड अपार्टमेंट्स, नं.5, पाँचवा मेन रोड, नंदनम एक्सटेंशन, चेन्नै-600035 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 सितंबर 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण
प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/456

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