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जयंत मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

6 अप्रैल 2010

जयंत मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जयंत मर्कंटाइल कंपनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : गोयंका हाऊस, तल मंज़िल, 16, वालकेश्वर, मुंबई-400006 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 जनवरी 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जे.डी.देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1354

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