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जॉयसी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

4 सितंबर 2009

जॉयसी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जॉयसी फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं. 32, 13 वां क्रॉस, विल्सन गार्डन, बंगलूर-560027 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 13 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

जे.डी.देसाई
  सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/375

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