एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
22 मार्च 2012 एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए एलएसपी फाइनेन्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : नं.12, पोन्नेरी हाई रोड, मनाली न्यू टाऊन, चेन्नै-633103 है, को 6 नवंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.07.00353 17 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी स्वेच्छा से इस कारोबार से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1512 |