मेसर्स अंशुमन लीज़िंग (प्रा) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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18 मार्च 2009 को प्रकाशित
मेसर्स अंशुमन लीज़िंग (प्रा) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
18 मार्च 2009
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मेसर्स अंशुमन लीज़िंग (प्रा) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स अंशुमन लीज़िंग (प्रा) लिमिटेड, जिसका पता 17/674-बी, जगदीश कॉलोनी, रोहतक, (हरियाणा), 124001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 30 जनवरी 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। |
अजीत प्रसाद
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प्रबंधक
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प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1529 |
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