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मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

9 जनवरी 2014

मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2013 को मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-9, फ्लैट नं.2, द्वितीय मंजि़ल, कालका जी नई दिल्‍ली-110019 और कार्पोरेट कार्यालय 13, क्रूकड लेन, अजीत सेन भवन, दूसरी मंजि़ल, कोलकता है, को 15 मार्च 2011 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं. ए-14-00323 रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1389

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