मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
9 जनवरी 2014 मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2013 को मेसर्स अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-9, फ्लैट नं.2, द्वितीय मंजि़ल, कालका जी नई दिल्ली-110019 और कार्पोरेट कार्यालय 13, क्रूकड लेन, अजीत सेन भवन, दूसरी मंजि़ल, कोलकता है, को 15 मार्च 2011 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं. ए-14-00323 रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1389 |