मेसर्स बांकेबिहारी ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स बांकेबिहारी ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
22 जनवरी 2014 मेसर्स बांकेबिहारी ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स बांकेबिहारी ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 11/1ए, चौरंगी टेरस, कोलकाता-700020 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार) और 9/12, लाल बजार स्ट्रीट, ब्लॉक-ई, तीसरी मंजि़ल, कमरा नं.11, पी.एस. हरे स्ट्रीट, कोलकाता-700001 (एमसीए बेबसाइट के अनुसार) स्थित है, को 20 अप्रैल 1998 को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं. 05.01629 को 30 सितंबर 2013 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1473 |