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मेसर्स ऐस ऐस लिज़िंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - स्वयं हटने का विकल्प

28 अगस्त 2008

मेसर्स ऐस ऐस लिज़िंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र
रद्द किया - स्वयं हटने का विकल्प

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स ऐस ऐस लिज़िंग प्राइवेट
लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कपीला भवन, बीएमसी चौक के पास, जालंधर शहर-144001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 17 जुलाई 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स ऐस ऐस लिज़िंग प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/257

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