मेसर्स गेलॉर्ड सेरामिक्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स गेलॉर्ड सेरामिक्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
7 फरवरी 2014 मेसर्स गेलॉर्ड सेरामिक्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स गेलॉर्ड सेरामिक्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 98/7ए, हरिष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार) है, को 2 मई 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.05.01939; 11 नवंबर 2013 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1592 |