मेसर्स नोसिल एजेंट प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स नोसिल एजेंट प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
23 जनवरी 2014 मेसर्स नोसिल एजेंट प्राईवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स नोसिल एजेंट प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : 158, लेनिन सरानी, तीसरी मंजि़ल, कोलकाता-700013 (बैंक के रिकार्ड के अनुसार) और 180, एम.जी.रोड, कोलकाता-700007 (एमसीए बेबसाइट के अनुसार) में स्थित है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) 11 अक्टूबर 2013 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1483 |