मेसर्स रॉयल पॅसिफीक फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स रॉयल पॅसिफीक फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
मेसर्स रॉयल पॅसिफीक फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स रॉयल पॅसिफीक फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 8 उषा चेंबर, पहली मंज़िल, 37-38 सेंट्रल मार्केट, अशोक विहार, दिल्ली-110052 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 20 जून 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स रॉयल पॅसिफीक फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
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प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/50