मेसर्स वाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स वाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
4 जुलाई 2008
मेसर्स वाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स वाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : एल-2, इडन हॉल, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-400018 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 15 मई 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स वाया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/18