मेसर्स कनान इंटरनेंशनल क्रेडिटकैप लिमिटेड, हैदराबाद का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
17 नवंबर 2011 मेसर्स कनान इंटरनेंशनल क्रेडिटकैप लिमिटेड, हैदराबाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के मेसर्स कनान इंटरनेंशनल क्रेडिटकैप लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.डब्ल्यू 4/510, उस्मानसाहेबपेठ, स्टोनहाउसपेठ, नेल्लूर-524002, आंध्र प्रदेश है, को दिनांक 2 मार्च 1988 जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.09.00044 दिनांक 15 सितंबर 2011 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/781 |