मेसर्स चार्टड फाइनेन्स मैनेजमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स चार्टड फाइनेन्स मैनेजमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
23 सितम्बर 2008
मेसर्स चार्टड फाइनेन्स मैनेजमेंट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स चार्टड फाइनेन्स मैनेजमेंट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 33, शारदा सदन, 11, एस.ए. ब्रेलवी रोड, फोर्ट, मुंबई-400001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 अगस्त 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स चार्टड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शतियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/368 |