मेसर्स कॉस्ट प्लस क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स कॉस्ट प्लस क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
10 अगस्त 2009 मेसर्स कॉस्ट प्लस क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स कॉस्ट प्लस क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ई-4, डिफ्टंस कॉलनी, नई दिल्ली-110024 है,को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जे.डी.देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/224 |