मेसर्स सायक्लो इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स सायक्लो इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
24 अक्तूबर 2011 मेसर्स सायक्लो इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स सायक्लो इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सं. 7-1-27, अमीरपेट, हैदराबाद-500016 है, को 3 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.09.00053 दिनांक 30 अगस्त 2011 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/642 |