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मेसर्स फोर्टिस फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

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26 जून 2008

मेसर्स फोर्टिस फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स फोर्टिस फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 255, पहिली मंज़िल, ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज़-III, नई दिल्ली-110020 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 02 जून 2008 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद मेसर्स फोर्टिस फाइनेन्सियल सर्विसेस लिमिटेड , गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है।

जी. रघुराज
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2007-2008/1660

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