मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
1 जुलाई 2010 मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स् लिमिटेड का पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स् लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 15 एण्ड 16, रोड नं. 9, जुबिली हिल्स, हैदराबाद - 500 033 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जून 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/2 |