मेसर्स नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
11 दिसंबर 2009 मेसर्स नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स नेटवर्क 18 मीडिया एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 601, 6वीं मंज़िल, कमर्शिअल टॉवर, होटल ली-मेरीडियन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 01 दिसंबर 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वेच्छा से गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/835 |