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मेसर्स निलांशु हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

09 फरवरी 2009

मेसर्स निलांशु हायर परचेस लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स निलांशु हायर परचेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : अयोध्या नगर, उझांनी, बुडौन है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 19 जनवरी 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वच्छासे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

जी.रघुराज
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1269

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