मेसर्स पास्को मोटर ट्रेडर्स एण्ड फाइनेन्सियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स पास्को मोटर ट्रेडर्स एण्ड फाइनेन्सियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 फरवरी 2010 मेसर्स पास्को मोटर ट्रेडर्स एण्ड फाइनेन्सियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स पास्को मोटर ट्रेडर्स एण्ड फाइनेन्सियर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पास्को हाऊस, 177 ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, चंदीगढ़ है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 25 नवंबर 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1100 |