मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
22 सितंबर 2009 मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू-72 ए, अनुपम गार्डन, नई दिल्ली-110068 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/460 |