मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
22 सितंबर 2009 मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स पोर्श कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू-72 ए, अनुपम गार्डन, नई दिल्ली-110068 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 21 अगस्त 2009 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/460 |
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