मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
26 नवंबर 2010 मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय यू-203, तीसरी मंज़िल, शकरपुर, दिल्ली-110092 है, को 11 अक्टूबर 2002 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/744 |
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