मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
26 नवंबर 2010 मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स राकुजा इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय यू-203, तीसरी मंज़िल, शकरपुर, दिल्ली-110092 है, को 11 अक्टूबर 2002 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/744 |