मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
29 जनवरी 2009 मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 1, इम्पेक्स पैलेस, डोगरा हॉल के नजदीक, न्यू सेक्रेटरिएट रोड, जम्मू-180001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 नवंबर 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वच्छासे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जी.रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1188
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