मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
29 जनवरी 2009 मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स रेंजर्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नं. 1, इम्पेक्स पैलेस, डोगरा हॉल के नजदीक, न्यू सेक्रेटरिएट रोड, जम्मू-180001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11 नवंबर 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने स्वच्छासे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जी.रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1188
|
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: