मेसर्स एसडीएफसी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
31 अक्टूबर 2008 मेसर्स एसडीएफसी फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एसडीएफसी फाईनेन्स भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जी. रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/590 |
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