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मेसर्स एसओ-एक्स इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का

11 फरवरी 2009
 

मेसर्स एसओ-एक्स इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स एसओ-एक्स इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनान्स प्राइवेट जिसका पंजीकृत कार्यालय : निर्मल, 21वी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 16 जनवरी 2009 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।
 
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

 
 
अजीत प्रसाद
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/1294

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