मेसर्स सूप्रा पोर्टफोलियो लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स सूप्रा पोर्टफोलियो लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
23 मई 2011 मेसर्स सूप्रा पोर्टफोलियो लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स सूप्रा पोर्टफोलियो लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 803, मंजुषा, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019 है, को 13 अगस्त 2001 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.बी-14.02377 दिनांक 4 जनवरी 2011 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1704 |