मेसर्स वरूण कैपिपटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स वरूण कैपिपटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
31 अक्टूबर 2008 मेसर्स वरूण कैपिपटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स वरूण कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ‘हरिकृपा’ संतराम रोड, नडियाड-387001 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 01 अक्तूबर 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि यह कंपनी अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है और इसका कोई अता-पता नहीं है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती। कंपनी ने अपना मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र भी अभ्यर्पित नहीं किया है। एततद्वारा आम जनता को उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के दुरूपयोग के प्रति सावधान किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। जी. रघुराज प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/589 |