मेसर्स विनमोर लिज़ीग एण्ड होल्डींग्ज़ लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
मेसर्स विनमोर लिज़ीग एण्ड होल्डींग्ज़ लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया
21 मार्च 2011 मेसर्स विनमोर लिज़ीग एण्ड होल्डींग्ज़ लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स विनमोर लिज़ींग एण्ड होल्डींग्ज़ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 706, मधुबन बिल्डींग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 है, को 4 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जनवरी 2011 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी स्वेच्छा से इस कारोबार से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1347 |