महागौरी इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
महागौरी इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
29 जून 2010 महागौरी इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए महागौरी इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 83, सी.हंसराज प्रागजी बिल्डिंग, पहली मंज़िल, खरात लेन, डॉ. ई. मोजेस रोड के सामने, वरली, मुंबई - 400 018 है, को 31 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 12 मई 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद |