महामाया इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
महामाया इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
7 जून 2010 महामाया इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए महामाया इनव्हेस्टमेंट्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वी मंज़िल, मफतलाल हाउस, बॅकबे रिक्लमेशन, मुंबई - 400 020 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2010 को रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। जे.डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/1659 |