मनचंदा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मनचंदा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
24 मार्च 2014 मनचंदा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मनचंदा फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1-2-412/18/सी, 104 गगन महल कॉलोनी, हैदराबाद-500029 में स्थित है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.बी-09.00302 17 फरवरी 2014 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1878 |