मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
10 अगस्त 2012 मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मारूती सेक्युरिटिज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 66, पार्क व्यू एनक्लेव, हस्मतपेठ रोड, हैदराबाद-500009 है, को 13 नवंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 09.00196 13 जून 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/244 |