मात्रृका इनवेस्टमेंटस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
मात्रृका इनवेस्टमेंटस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
19 जून 2012 मात्रृका इनवेस्टमेंटस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मात्रृका इनवेस्टमेंटस् लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ओल्ड नं.27/1, 27/2, न्यू नं. 35/36, सनके रोड, बेंगलोर-560001 है, को 09 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 13.00315, 1 जून 2012 को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के क्रियाकलापों के लिए पर्यवेक्षी आधार पर रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/2021 |