आर.आर.फाईनान्स एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द - आरबीआई - Reserve Bank of India
आर.आर.फाईनान्स एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द
27 मार्च 2012 आर.आर.फाईनान्स एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए आर.आर.फाईनान्स एण्ड प्रोजेक्ट लिमिटेडजिसका पंजीकृत कार्यालय : एच सं.301, बी-सांईदत्त अपार्टमेंट्स, श्रीनिवास नगर कॉलोनी (पूर्व), अमीरपेट, हैदराबाद-500038 है, को4 दिसंबर 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.09.00227 18 जनवरी 2012 को रद्द कर दिया है क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से कंपनी स्वेच्छा से हट गई है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1528 |