रासूला सेक्यूरिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
रासूला सेक्यूरिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त
17 फरवरी 2014 रासूला सेक्यूरिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने रासूला सेक्यूरिटीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 301, 1-1-541, साईराम सुमन रेसिडेंसी, गांधी नगर, हैदराबाद-500020 में स्थित है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) सं.बी.09.00191 को 6 जनवरी 2014 को निरस्त कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1652 |