रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
1 अगस्त 2008
रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में रियल लाइन्स फाइनान्स भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) जिसका पंजीकृत कार्यालय : 307, लिबर्टी प्लाज़ा, 3-6-365, बशीरबाग, हैदराबाद-500029 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जुलाई 2008 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (पूर्व में रियल लाइन्स फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार नहीं कर सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में पारिभाषित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/141 |